भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय :-
*भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसकी अनुशंसा कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा की गई।
* संविधान सभा में महिला सदस्य के रूप में सरोजनी नायडू एवम् श्रीमती हनसा मेहता चुनी गई थी उनके नाम।
*संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत / ग्रहण किया गया 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ।
*भारत के कुल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी में 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
भारतीय संविधान में सम्मिलित विदेशी तत्व:-
1 संयुक्त राज्य अमेरिका: मौलिक अधिकार कानून का नीसम्मान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद एवं उसका राज्य सभा का पदेन सभापति होना, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, एवं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां
2 आयरलैंड: नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में कला समाजसवा साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन
3 ब्रिटेन: संसदीय प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार एकल नागरिकता विधि का शासन विधि के समक्ष समानता
4 ऑस्ट्रेलिया: समीपवर्ती सूजी का प्रावधान, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों/ अधिकारों का विभाजन
5 कनाडा: संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास
6 दक्षिण अफ्रीका: संविधान संशोधन की प्रक्रिया
7 रूस: मौलिक अधिकार की स्थापना
8जापान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
*संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए एवं राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया इसी दिन सभा ने राष्ट्रगान (जन गण मन) की घोषणा की थी।
*भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है।
*भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है।
*भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया है 42 वें संविधान संशोधन को सूक्ष्म संविधान कहा जाता है।
*भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
* उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है।
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